President Of India Salary: भारत के राष्ट्रपति की कितनी होती है सैलरी? जानिए कई लोगो के मन में सवाल जरुर आता है की आखिर भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता होगा , इसके अलावे कौन कौन सी सुविधाए मिलती है और उनके अधिकार क्या क्या होते है ?
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राष्ट्रपति को कितनी मिलती है सेलरी?
दरअसल, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है.इसके पहले देश को 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा.
देश भर के सांसद और विधायक भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में अपना वोट डाल चुके हैं.
आज सुबह से ही वोटों की गिनती की जा रही है, जिसमें द्रौपदी मुर्मो ने बढ़त बना रखी है. अगर मुर्मो की जीत होती है तो वह देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर काबिज होने वाली आदिवासी समुदाय की पहली महिला बन जाएंगी.
दरअसल, राष्ट्रपति को कई भत्ते मिलते हैं और उन्हें कई विशेषाधिकारों भी दिया जाता है. आइये जानते हैं भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, उनकी सैलरी, और उन्हें मिलने वाले तमाम भत्तों के बारे में.
भारत के राष्ट्रपति को मिलती हैं ये सुविधाएं
- – भारत के ष्ट्रपति को करीब 5 लाख रुपये मासिक सैलरी मिलती है.
- – इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं.
- – भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं.
- – राष्ट्रपति के पास पांच लोगों का सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है.
- – राष्ट्रपति भवन की देखरेख में 200 अन्य लोग अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं.
- – राष्ट्रपति के पास छुट्टियां बिताने के लिए दो शानदार हॉलीडे रिट्रीट भी होते हैं, जिसमें एक एक हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम है और दूसरा शिमला में स्थित रिट्रीट बिल्डिंग है.
- – देश के राष्ट्रपति को कस्टमाइज्ड Mercedes Benz S600 (W221) गाड़ी मिलती है.
- – राष्ट्रपति के पास प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर युद्ध की घोषणा करने की पावर है.
- – देश की सभी जरूरी संधियां और अनुबंध राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं.
- – राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, जो नई दिल्ली में स्थित है.
- – राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं और इसका फ्लोर एरिया 2,00,000 वर्ग फुट है.
राष्ट्रपति को मिलते हैं ये अतिरिक्त अधिकार President Of India Salary
- – राष्ट्रपति अपने ऑफिस की पावर और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के अभ्यास और प्रदर्शन में उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी काम के लिए किसी भी अदालत को जवाब नहीं देना पड़ता है.
- – अगर अनुच्छेद 61 के तहत आरोप की जांच के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा नियुक्त या नामित किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा उनके आचरण की समीक्षा की जा सकती है, तब ये नियम लागू होता है.
- – राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती है.
- – इतना ही नहीं, उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जाएगी.
राष्ट्रपति भी भरते हैं टैक्स!
अक्सर ही ये सवाल पूछा जता है कि क्या अर्ष्ट्रपति को टैक्स नहीं भरा पड़ता है? ऐसा बिलकुल नहीं है. आयकर अधिनियम और द प्रेसिडेंट (एमोल्यूमेंट) एंड पेंशन एक्ट 1951 भी राष्ट्रपति के वेतन में आयकर की छूट नहीं देते हैं.
ऐसे में यह साफ है कि राष्ट्रपति भी टैक्स भरते हैं. स्वैच्छिक समर्पण (टैक्स की छूट) अधिनियम, 1961 के तहत राष्ट्रपति अपना वेतना संचित निधि में ही डाल देते हैं,
तो वो टैक्स देने से बच सकते हैं. हालांकि आप जान लीजिए कि ये छूट उन सभी लोगों के लिए है, जो संचित निधि से अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं.
पहले क्या था सैलरी स्ट्रक्चर?
1951 – Rs 10,000 + 15000 भत्ता
1985 – Rs 15000 + 30,000 भत्ता
1989 – Rs 20,000 + 10,000 भत्ता
1998 – Rs 50,000 + भत्ता
2008 – Rs 1,50,000 + भत्ता
2017 – Rs 5,00,000 + भत्ता